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| कार्यवाही के बाद जप्त ट्रेक्टर |
जांच दल द्वारा पकड़े गए वाहनों में दो ट्रैक्टर शामिल हैं, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के रेत का परिवहन कर रहे थे। खनिज अमले ने रेत से लदे इन दोनों वाहनों को सामग्री सहित जब्त कर तुरंत पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है और वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई को जिला खनिज जांच दल के प्रभारी व खनिज निरीक्षक अंकित पुरी तथा खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे ने मौके पर रहकर अंजाम दिया।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इन पकड़े गए मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी। खनिज अधिकारी ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जिले के खनिज ठेकेदारों और खनिज परिवहनकर्ताओं को पूर्व में भी विज्ञप्ति के माध्यम से सचेत किया गया था कि बिना अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना एक दण्डनीय अपराध है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले अवैध परिवहनकर्ताओं एवं उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध पुनः इसी प्रकार का कृत्य करने पर और भी कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर छिकारा के निर्देशानुसार बस्तर जिले में प्राकृतिक संपदा की चोरी रोकने और अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए खनिज अमले द्वारा विशेष अभियान चलाकर आगे भी इसी तरह निरंतर जांच की जाती रहेगी।

